आज के ड्रॉ: 1PM, 6PM और 8PM — Dear Seagull Friday पर निगाहें
शुक्रवार, 14 मार्च 2025 को Nagaland State Lottery के तीन ड्रॉ क्रमशः दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे और रात 8 बजे होने हैं। रात 8 बजे का Dear Seagull Friday साप्ताहिक ड्रॉ सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है। यह पूरा प्रक्रिया कोहिमा से लाइव होती है और ऑफलाइन पेपर टिकट पर आधारित है, जिसे नागालैंड सरकार अधिकृत रूप से संचालित करती है।
रिज़ल्ट देखने के कई तरीके हैं। लाइव घोषणा के तुरंत बाद लिस्ट ऑनलाइन डाली जाती है ताकि टिकट होल्डर अपने नंबर जल्दी मिलान कर सकें। अगर आपने Dear Seagull Friday या दिन के बाकी ड्रॉ के टिकट खरीदे हैं, तो ड्रॉ का नाम, तारीख और टिकट का सीरीज नंबर साथ रखकर ही रिज़ल्ट देखें।
दिन में तीन स्लॉट होने से प्रतिभागियों को अलग-अलग स्कीम के साथ कई मौके मिलते हैं। हर ड्रॉ में टिकट की अलग सीरीज और नंबरिंग रहती है, इसलिए वही टिकट मान्य है जिस पर ड्रॉ का नाम और तारीख साफ छपी हो। आम तौर पर टिकट पर 6 अंकों का नंबर, अल्फा-न्यूमेरिक सीरीज और प्रिंटेड सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं।
नगालैंड में हफ्ते भर अलग-अलग थीम वाली स्कीमें चलती हैं—जैसे Dear Yamuna, Dear Narmada, Dear Stork और Dear Dwarka। इनके पुरस्कार ढांचे और ड्रॉ टाइम अलग हो सकते हैं। कुछ स्कीमों में पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये तक जाता है, जबकि दूसरे और तीसरे स्तर के पुरस्कार कई विजेताओं में बांटे जाते हैं। टिकट कीमतें आम तौर पर कम रखी जाती हैं ताकि भागीदारी ज्यादा रहे, लेकिन कौन सी स्कीम में क्या नियम है, यह टिकट और नोटिफिकेशन पर दिया रहता है।
ड्रॉ की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए सरकारी अधिकारियों और पैनल की मौजूदगी में मैकेनिकल ड्रॉ मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। विजेता नंबरों की घोषणा क्रमवार होती है और फिर फाइनल रिज़ल्ट शीट प्रकाशित की जाती है। किसी भी भ्रम से बचने के लिए आधिकारिक स्रोत से जारी अंतिम सूची ही आधार मानी जाती है।

रिज़ल्ट मिलान, क्लेम प्रक्रिया, टैक्स और जरूरी सावधानियां
सबसे पहले टिकट को संभालकर रखें। टिकट फटा, गीला या धुंधला होगा तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है। रिज़ल्ट मिलाने के लिए ड्रॉ का नाम और तारीख चेक करें, फिर अपनी सीरीज और नंबर रिज़ल्ट शीट में ढूंढें। एक ही दिन में कई सीरीज चलती हैं, इसलिए सिर्फ आखिरी 4–6 अंकों से नहीं, पूरी सीरीज के साथ मिलान करें।
- टिकट नंबर, सीरीज और ड्रॉ तारीख साथ रखें और उसी आधार पर रिज़ल्ट मिलाएं।
- मिलान के बाद टिकट की फोटोस्टेट अपने पास रखें, लेकिन क्लेम में हमेशा मूल टिकट ही लगेगा।
- अगर नंबर मिला है, तो टिकट के पीछे अपना नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिख दें।
इनाम क्लेम करने की डेडलाइन आमतौर पर 30 दिन होती है। यह अवधि हर स्कीम की शर्तों में लिखी रहती है, इसलिए टिकट के पीछे छपे निर्देश जरूर पढ़ लें। समय सीमा निकलने पर दावा अमान्य माना जा सकता है।
कहां और कैसे क्लेम करें? छोटे इनाम प्रायः अधिकृत रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निपट जाते हैं, जबकि बड़े इनाम राज्य सरकार के नामित दावाकेंद्र या डायरेक्टोरेट में वेरीफिकेशन के बाद दिए जाते हैं। बाहरी राज्यों से विजेता होने पर आपको दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक या निर्धारित माध्यम से संबंधित कार्यालय भेजने पड़ सकते हैं। भेजने से पहले दस्तावेजों की कॉपी अलग से रख लें और पैकेट को सुरक्षित सील करें।
आमतौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेज ये होते हैं:
- मूल विजयी टिकट, बिना कट-फट और बिना ओवर-राइटिंग
- सरकारी फोटो आईडी प्रूफ (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)
- PAN कार्ड की कॉपी
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल्ड चेक
- भरा हुआ क्लेम फॉर्म और एक सरल घोषणा पत्र
वेरीफिकेशन के दौरान टिकट के सिक्योरिटी फीचर, बारकोड या सीरियल की जांच होती है। सब कुछ सही मिलने पर भुगतान आमतौर पर NEFT या RTGS से किया जाता है। छोटे क्लेम जल्दी निपट जाते हैं, जबकि बड़े इनामों में 7 से 15 कार्यदिवस, कभी-कभी उससे ज्यादा भी लग सकते हैं।
टैक्स नियम स्पष्ट हैं। भारत में लॉटरी जीत पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BB के तहत 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 10,000 रुपये से ऊपर की जीत पर TDS काटा जाता है और सरचार्ज व सेस अतिरिक्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको नेट पेआउट टैक्स कटने के बाद मिलेगा। इसलिए PAN देना और बैंक डिटेल सही रखना जरूरी है।
कानूनी ढांचा भी समझ लें। भारत में लॉटरी को Lotteries Regulation Act 1998 और संबंधित राज्य नियम नियंत्रित करते हैं। कई राज्यों में लॉटरी बंद है, मगर नागालैंड उन राज्यों में है जहां सरकार इसे वैध रूप से चलाती है। ड्रॉ सरकारी निगरानी में होते हैं और शिकायतों के लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है।
सावधानियां सबसे अहम हैं। फर्जी कॉल, संदेश या ऐप से बचें जो जीते हुए इनाम दिलाने के नाम पर फीस या OTP मांगते हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। टिकट हमेशा अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें, रसीद लें और टिकट पर एजेंट का स्टाम्प चेक करें। यदि आप 18 साल से कम हैं तो टिकट न खरीदें। जिम्मेदारी से खेलें—बजट तय करें और उधार लेकर टिकट न खरीदें।
अगर आप नागालैंड के बाहर रहते हैं और बड़े इनाम का दावा करना है, तो आमतौर पर डाक से क्लेम स्वीकार होता है। दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी लगाएं, मूल टिकट सुरक्षित पैक करें और ट्रैक करने योग्य पोस्ट का उपयोग करें। भेजने से पहले टिकट और सभी कागजात की स्कैन कॉपी अपने पास रखें।