सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के कलकत्ता बहूबाजार विस्फोट के मुख्य दोषी मोहम्मद राशिद खान की समयपूर्व रिहाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित करते हुए अदालत ने उन्हें 'मास्टरमाइंड' बताया।
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